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Thursday, September 17, 2020

बोर्ड गठित कर पुनः मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश, केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती का मामला

बोर्ड गठित कर पुनः मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश, केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती का मामला।

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षाबलों में भर्ती के याची अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः मेडिकल परीक्षण करने का आदेश दिया है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठन की मांग स्वीकार करने के कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज के आदेश को याचिका में चुनौती दी थी। 


यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राकेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना था उन्होंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसएफ, राइफल मैन, असम राइफल्स आदि के लिए निकली भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने टेस्ट देने के लिए सेंटर का चयन बिहार में किया था। कंप्यूटर आधारित टेस्ट कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग परिक्षेत्र प्रयागराज की है। 


याची सभी चरणों की परीक्षा में सफल रहा। आयोग ने याची को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका दिया। जिला स्तर के सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर की फिटनेस रिपोर्ट के साथ रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित करने आवेदन करना था। लेकिन, आयोग ने वहां से मिले सर्टिफिकेट को अस्वीकार कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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