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Wednesday, November 4, 2020

हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती में खाली पदों को भरने पर लगाई रोक।

हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती में खाली पदों को भरने पर लगाई रोक।


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लैब टेक्नीशियन भर्ती में खाली बचे पदों को भरने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश एकल पीठ के फैसले को अपील में चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों के चयन अधिकार को संरक्षण देने के लिए दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जितेन्द्र कुमार मिश्र व तीन अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील के तथ्यों के अनुसार 15 सितंबर 2016 को आयोग ने लैब टेक्नीशियन भर्ती विज्ञापित की।


अपीलार्थी भी इस भर्ती की परीक्षा में सफल घोषित हुए और साक्षात्कार में शामिल हुए।15 जून 2017 को भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो पता चला कि कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक पाने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में शामिल नहीं है, जिसे याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। एकल पीठ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए चयनितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और याचिकाएं खारिज कर दीं। एकल पीठ के नौ सितंबर 2020 के इस फैसले के खिलाफ यह विशेष अपील दाखिल की गई है।


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