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Saturday, November 21, 2020

अब अधियाचन भेजे जाने के बाद नहीं होंगे निरस्त, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में दो महीने पहले हुआ था फैसला, आदेश अब हुआ जारी

अब अधियाचन भेजे जाने के बाद नहीं होंगे निरस्त, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में दो महीने पहले हुआ था फैसला, आदेश अब हुआ जारी।

प्रयागराज :  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर आगाह किया है कि अब उनके कार्यालय को अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं किया जा सकेगा। चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय चयनित शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने में आ रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है। हालांकि, बोर्ड की ओर से यह निर्णय 8 सितंबर को ही ले लिया गया था, लेकिन आदेश शनिवार को जारी किया गया है। बोर्ड से चयनित होने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए जब जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विद्यालयों में पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि उनका पद भरा जा चुका है। 

इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट होती है कि उन्होंने अधियाचन भेजे जाने के बाद चयन बोर्ड को पद खत्म होने के बारे में सूचित कर दिया था। डीआईओएस की इस मनमानी के बाद अब चयन बोर्ड ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया कि अब अधियाचन भेजने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

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