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Monday, July 13, 2020

टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों से मांगा जवाब

टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों से मांगा जवाब।

प्रयागराज :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) परीक्षा रद करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने और पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने प्रयागराज के विमल तिवारी की याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा को सुनकर दिया है। एडवोकेट प्रीति चंद्रा ने बताया कि याची लिखित परीक्षा में सफलता के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ। पर अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची में नहीं था।





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