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Friday, July 31, 2020

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में गलत प्रश्न के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगा जवाब

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में गलत प्रश्न के मामले में हाईकोर्ट ने  राज्य सरकार व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगा जवाब।


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में याची को एक गलत प्रश्न का अंक न देने पर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।





यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शाहजहांपुर के प्रत्यूष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याचियों ने आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आवेदन किया। एक याची सामान्य एवं दूसरा ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी है। याचियों ने कट ऑफ मार्क्स सामान्य श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक पाए हैं। बाद में आरटीआई से पता चला कि प्रश्न संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रश्न के गलत होने का दावा किया गया है। यदि इस गलत प्रश्न का एक अंक याचियों को प्राप्त हो जाए तो इनकी भी नियुक्ति हो सकती है।


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