Searching...
Monday, June 29, 2020

प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती, 2019 के विज्ञापन पर परीक्षा कराने के खिलाफ याचिका, जवाब तलब

प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती, 2019 के विज्ञापन पर परीक्षा कराने के खिलाफ याचिका, जवाब तलब।

प्रयागराज : प्रदेश के स्नातक और परास्नातक डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर 2 मार्च 2019 को जारी विज्ञापन के तहत यूजीसी के नए रेग्युलेशन से परीक्षा कराने की मांग की गई है। डॉ. हेमप्रकाश व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रदेश सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। अब सुनवाई सात जुलाई को होगी।





याचियों के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक आयोग ने यूजी और पीजी कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था। चयन परीक्षा यूजीसी के 2010 के रेग्युलेशन पर होनी थी। इसके तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का शैक्षिक प्रदर्शक सूचकांक 400 अंक और वर्कशॉप, सेमिनार, प्रकाशन आदि की अर्हता निर्धारित की गई। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जून 2019 और एपीआई सूचकांक जमा करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2019 थी। 18 जुलाई को ही यूजीसी ने अपने रेग्युलेशन में बदलाव करते हुए 2018 का रेग्युलेशन लागू कर दिया। इसमें आवेदन की अर्हताएं बदल गई। वकील ने कहा, जब परीक्षा होने से पूर्व नया रेग्युलेशन लागू हो चुका है तो 2010 के रेग्युलेशन पर परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है।



 व्हाट्सप के जरिये जुड़ने के लिए क्लिक करें।

0 comments:

Post a Comment