Searching...
Sunday, October 11, 2020

पीसीएस-2018 : मुख्य परीक्षा में स्केलिंग के खिलाफ याचिका खारिज, याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना

पीसीएस-2018 : मुख्य परीक्षा में स्केलिंग के खिलाफ याचिका खारिज, याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना।

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिका हरि के साथ खारिज कर दी है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले पांच अभ्यर्थियों पर दस दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट का कहना था कि इन अभ्यर्थियों ने यह झूठ बोलते हुए याचिका दाखिल की कि इस मामले पर यह उनकी पहली याचिका है। 

जबकि इससे पूर्व भी वह इसी विषय पर याचिका दाखिल कर चुके हैं। तथ्य छिपा कर याचिका दाखिल करने पर सभी पर हर्जाना लगाया गया है। आलोक कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सुनवाई की। याचीगण का कहना था कि 2018 पीसीएस मुख्य परीक्षा में लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई इसके स्केलिंग पद्धति सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस में दिए विधि सिद्धांतों के विपरीत है। 


स्केलिंग लागू करने से चयन प्रक्रिया दूषित हुई है। आयोग द्वारा लागू स्केलिंग से याचीगण मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सके। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि लोक सेवा आयोग से सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक , उनकी कैटेगरी आदि का पूरा ब्यौरा मांगा जाए। साथ ही याचीगण व अन्य सफल अभ्यर्थियों की बिना स्केलिंग और स्केलिंग के बाद की मार्कशीट भी मंगाई जाए।

0 comments:

Post a Comment