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Wednesday, October 28, 2020

डिग्री कॉलेजों की प्राचार्य भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट ने किया इनकार।

डिग्री कॉलेजों की प्राचार्य भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप से इनकार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को होने जा रही डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।


यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने डॉ. अनुपम सोनी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दो मार्च 2019 को प्राचार्य पद भरने का विज्ञापन संख्या 49 निकाला है। उसने विज्ञापन संख्या 48 में आवेदन किया था। 18 अप्रैल 2019 को स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया जिसमें आवेदन के नार्म को स्पष्ट किया गया और कहा गया कि विज्ञापन संख्या 48 के अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 49 में नए सिरे से आवेदन करना होगा। विज्ञापन संख्या 48 समाप्त कर नया विज्ञापन जारी किया गया है। याची अपरिहार्य कारणों से आवेदन नहीं कर सका। उसने विज्ञापन संख्या 48 में आवेदन किया था। एपीआई ठीक है विज्ञापन संख्या 49 में नया आवेदन की जरूरत नहीं है। उसे 29 अक्तूबर की परीक्षा में बैठने दिया जाए। याचिका पर आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने प्रतिवाद किया। इनका कहना था कि याची को आवेदन का मौका दिया गया लेकिन उसने आवेदन ही नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा कि याची यह आधार नहीं ले रहा कि उसे आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण की जानकारी नहीं हुई। उसने जानते हुए नया आवेदन नहीं किया। ऐसे में अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।

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