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Thursday, October 22, 2020

एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती: तकनीकी कला विषय के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश

एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती: तकनीकी कला विषय के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश

 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 में तकनीकी कला विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राविधिक तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इनके लिए अलग साक्षात्कार बोर्ड का गठन करने और याचियों को इसकी सूचना देकर साक्षात्कार की तिथि अगली सुनवाई से पूर्व किसी दिन रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि साक्षात्कार के बाद याचियों का अंतिम चयन परिणाम घोषित न किया जाए।


यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मुकेश तिवारी व 16 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों की इस बात में बल है कि वर्ष 2000 में कक्षा नौ व 10 को अलग कर दिया गया था। कक्षा नौ में तकनीकी कला विषय था लेकिन कक्षा 10 में नहीं था। याचियों को तकनीकी कला विषय का ज्ञान होने के नाते चयन में शामिल होने का अधिकार है। याचियों ने हाईस्कूल में चित्रकला विषय लिया था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे अर्ह नहीं हैं।


सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि याची लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया भी गया लेकिन फिर यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि उनके पास हाईस्कूल में तकनीकी कला की योग्यता नहीं है।


उधर, चयन बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि साक्षात्कार की अंतिम तिथि 22 अक्तूबर है। ऐसे में यदि अदालत याचियों को प्राविधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल करने की अनुमति देती है तो इनके लिए अलग बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अलग बोर्ड गठित कर साक्षात्कार कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

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