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Thursday, August 6, 2020

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 : आरक्षण नियमों के उल्लंघन में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 : आरक्षण नियमों के उल्लंघन में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब।

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक वालों के चयन व आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राज प्रकाश व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता संजय मौर्य को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 49568 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त किए हैं। यह भी कहा गया है भविष्य में सेना से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को कोटे का लाभ दिया गया है। याचिका में चयन में धांधली का आरोप लगाया गया है।




कम्प्यूटर आपरेटर पुलिस भर्ती में जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 666 कम्प्यूटर आपरेटर पुलिस भर्ती 2017 में लिखित परीक्षा व कम्प्यूटर टेस्ट में सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। एडवोकेट एमए सिद्दीकी का कहना है कि एससी व ओबीसी श्रेणी के याचियों को अंतिम परिणाम में चयनित नहीं किया गया, जबकि वे प्रत्येक टेस्ट में सफल घोषित किए गए हैं। याचियों के कोटे की सीटें खाली हैं इसलिए याचियों को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ऐसी ही याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है लेकिन अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।


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