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Friday, March 25, 2022

यूपीएससी परीक्षा में एक और मौका देना संभव नहीं : केंद्र

यूपीएससी परीक्षा में एक और मौका देना संभव नहीं : केंद्र


नई दिल्ली :  केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है।

शीर्ष अदालत तीन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। अब वे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक अतिरिक्त मौके का अनुरोध कर कर रहे हैं।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ से कहा, हमने एक हलफनामा दायर किया है। अतिरिक्त मौका संभव नहीं हैं। यूपीएससी ने हाल में शीर्ष अदालत से कहा था कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है तो बीमारी या दुर्घटना के कारण परीक्षा देने में असमर्थ होना समेत किसी भी कारण से फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 

भाटी ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है। पीठ ने कहा कि वह 28 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री से कहा कि वह हलफनामे के साथ इस मामले की फाइल सर्कुलेट करे। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि यूपीएससी द्वारा हर साल एक विशेष सीएसई के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिसूचित सीएसई नियमों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित की जाती है।

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