पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती में आयुसीमा में छूट के मामले में हाईकोर्ट ने शपथ पत्र मांगा, सरकार ने दी है तीन वर्ष की छूट, पांच वर्ष की छूट देने के लिए हो रही मांग
आयु सीमा में छूट पर मांगा जवाब
21 फ़रवरी 2024
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 930 पदों की कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के मामले में राज्य सरकार व यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रेम धन कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है। एडवोकेट अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय का कहना है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है।
यह पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड- ए की भर्ती सात वर्ष बाद आई है इसलिए कोविड 19 और मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया तथा गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में इस भर्ती परीक्षा में भी कम से कम पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि आयु सीमा में छूट न मिलने से संविधान के मौलिक अधिकार 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता) का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
14 जनवरी 2024
कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में छूट मामले में जवाब तलब, 5 साल बाद आई भर्ती में केवल 3 वर्ष की छूट देने पर आपत्ति
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है।
याचिका के अनुसार 60244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है। जबकि यह भर्ती पांच वर्ष बाद आई है। यह भी कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर वर्ष आरक्षी भर्ती आयोजित करने की बात कही थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पांच साल के लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन होता है।
सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती व दरोगा भर्ती में पांच वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए।
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