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Saturday, September 25, 2021

कटऑफ से नीचे नियुक्ति का हक नहीं, देखें मामला

कटऑफ से नीचे नियुक्ति का हक नहीं, देखें मामला

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि भर्ती में अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है तो चयनित अभ्यर्थियों के सेवा में ज्वाइन न करने से कटऑफ मार्क्स से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता।


यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व छह अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संकर्षण दास केस में यह फैसला दे रखा है।

यह है मामला: याचियों ने लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। उनके नंबर कटऑफ मार्क्स से नीचे होने के कारण चयन नहीं हो सका था। याचिका दाखिल कर मांग की गई कि चयनित अभ्यर्थियों में से कई ने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में रिक्त रह गए पदों पर याचियों की नियुक्ति की जाए। सरकार ने हलफनामे में कहा कि भर्ती में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है। चयन सूची में नाम होने मात्र से नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं है।

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