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Thursday, September 23, 2021

सहायक अध्यापक 2013 भर्ती का मामला- सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिकॉर्ड के साथ तलब

सहायक अध्यापक 2013 भर्ती का मामला- सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिकॉर्ड के साथ तलब

चयनित सहायक अध्यापक को नियुक्ति देने के आदेश पालन न करने और अदालत में कोई जवाब भी दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्रावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक माह बीत गया, सचिव की तरफ से न जवाब दिया गया और न ही अपने वकील को कोई जानकारी दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है।


याची के अधिवक्ता का कहना था कि बोर्ड ने 2013 की भर्ती में संस्कृत अध्यापक के 442 बालक, 30 बालिका के पद विज्ञापित किए। 369 बालक पदों के परिणाम घोषित हुए। पैनल जारी नहीं किया गया तो कोर्ट ने जारी करने का निर्देश दिया। कुछ गलत सवालों को लेकर कायम याचिका पर कोर्ट ने शिकायतों पर विचार का निर्देश दिया। पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया। जिसमें याची एससी कोटे में चौथे स्थान पर चयनित किया गया है।

उसे ऐसा कॉलेज आवंटित किया गया, जहां 2017 से एक अध्यापक राजेश कुमार सरोज कार्यरत था। उसने हाईकोर्ट से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। सरोज को दूसरा कॉलेज आवंटित किया गया किंतु वह वहीं रहा। याची ने आदेश पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। जिसपर सचिव के जवाब न देने पर कोर्ट ने उन्हें रिकॉर्ड के साथ तलब किया है।

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