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Monday, June 21, 2021

2015 पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती : विज्ञापित सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है सरकार

2015 पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती : विज्ञापित सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है सरकार

रिक्त पदों को भरने की मांग खारिज, तीन हजार पदों को कैरी फारवर्ड करने के निर्णय को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती के खाली रह गए तीन हजार विज्ञापित पदों को कैरी फारवर्ड न कर मेरिट नीचे कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल सैकडों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले  के हवाले से कहा कि यदि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।और  सरकार सभी विज्ञापित पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है ।हाईकोर्ट  पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी है।इसलिए कोई राहत नही दी जा सकती।  यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अजय प्रकाश मिश्र व 216अन्य सहित सैकड़ो याचिकाओ को खारिज करते हुए दिया है।


याचियो का कहना था वे सभी चयनित है।कट आफ मेरिट 191ऽ6 अंक से अधिक अंक प्राप्त कर सफल  हुए है।पुलिस भर्ती बोर्ड ने 28916 सिविल पुलिस व पी ए सी कांस्टेबल भर्ती मे सामान्य 403ऽ6,ओ बी सी 394ऽ73व एस सी एस टी 380ऽ3 अंक कट आफ मेरिट पर दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक  परीक्षा के लिए बुलाया।


पुलिस भर्ती नियमावली के अनुसार खाली पदो को उसी भर्ती के तहत भरा जाएगा।कुछ  अभ्यर्थियो को फर्जी मार्कशीट के कारण अस्वीकार कर दिया गया।कुछ मेडिकल जांच में फेल हो गए।सिविल पुलिस व पी ए सी कांस्टेबल के तीन हजार पद भरे नहीं जा सके।खाली पड़े है ।जिसे मेरिट नीचे कर सफल अभ्यर्थियो से भरा जाना चाहिए।

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