कनिष्ठ सहायक भर्ती के बचे पदों को कैरी फारवर्ड करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 5306 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में बचे पदों को भरने एवं कैरी फारवर्ड करने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हरिशंकर चतुर्वेदी, अनिरुद्ध पांडेय सहित 24 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है।
याचिका के अनुसार 1999 के शासनादेश में सिंगल कैडर पोस्ट की भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालना अनिवार्य है। इसके बावजूद इस परीक्षा में प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की गई है। पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयनित होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
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