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Tuesday, December 1, 2020

RO-ARO 2016 के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।

RO-ARO 2016 के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।

हाईकोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के कुछ प्रावधानों में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेशन्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने श्रीति सिंह व 12 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सौरभ बसु को सुनकर दिया है।


अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान लागू करने को चुनौती दी है। याचियों का कहना है कि परीक्षा के लिए 2016 में जारी विज्ञापन में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था। बाद में कुछ कारणों से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर उसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचित किए बगैर दोबारा परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में आयोग को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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