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Saturday, March 27, 2021

हाईकोर्ट का आदेश, पांच माह में नए सिरे से हो स्टेनोग्राफर की स्टेज दो और तीन परीक्षा

हाईकोर्ट का आदेश, पांच माह में नए सिरे से हो स्टेनोग्राफर की स्टेज दो और तीन परीक्षा 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 327 स्टेनोग्राफर व 2341 लिपिक भर्ती परीक्षा 2014 में से स्टेनोग्राफर की स्टेज दो व तीन परीक्षा पांच माह में नए सिरे से कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2015 में चयन परिणाम के बाद नियुक्त विभिन्न जिलों में कार्यरत अभ्यर्थी भी होने वाली परीक्षा देंगे। सफल होने पर ही उनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बरकरार रहेगी। स्टेनोग्राफर पद पर इनकी नियुक्तियां नए चयन परिणाम पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने यह आदेश टाइप टेस्ट में हिन्दी टाइप की पूर्व सूचना व तैयारी का मौका दिए बगैर मंगल फान्ट निर्धारित करने पर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व अन्य कई की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।


याचियों का कहना था कि नियमानुसार क्रुति फान्ट की तैयारी की गई थी। इसी पर टेस्ट होता था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अचानक मंगल फान्ट में टाइप टेस्ट लेने से अभ्यास के अभाव में योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह गए इसलिए परिणाम निरस्त कर नए सिरे से टेस्ट लिया जाए। कोर्ट ने इस तर्क को सही माना और नए सिरे से टेस्ट लेने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा हाईकोर्ट करा रहा है। जिसमें टीसीएस की मदद से परिणाम तैयार किया गया और कमेटी की संस्तुति पर चयन किया गया था।

याचिका में यह भी आपत्ति की गई है कि टाइप टेस्ट 2220 लोगों का हुआ लेकिन चयन 2369 का हुआ। कुछ अभ्यर्थी अधिक चयनित कर लिए गए। चयन सूची में जीरो व निगेटिव अंक पाने वाले भी शामिल हैं। कोर्ट ने स्टेनोग्राफर की स्टेज दो व तीन परीक्षा को अवैध करार दिया है और कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि स्टेनोग्राफर की जरूरत है।वे कार्य कर रहे हैं। इसलिए इनकी नियुक्ति नए सिरे से होने वाली स्टेज दो व तीन की परीक्षा में सफल होने पर निर्भर करेगी।

अधीनस्थ अदालत स्टेनोग्राफर भर्ती 2014 स्टेज दो व तीन अवैध घोषित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 327 स्टेनोग्राफर व 2341 लिपिक भर्ती परीक्षा 2014 में से स्टेनोग्राफर की स्टेज दो व तीन परीक्षा पांच माह में नए सिरे से कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2015 में चयन परिणाम के बाद नियुक्त विभिन्न जिलों में कार्यरत अभ्यर्थी भी होने वाली परीक्षा देंगे। सफल होने पर ही उनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बरकरार रहेगी। स्टेनोग्राफर पद पर इनकी नियुक्तियां नए चयन परिणाम पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने यह आदेश टाइप टेस्ट में हिन्दी टाइप की पूर्व सूचना व तैयारी का मौका दिए बगैर मंगल फान्ट निर्धारित करने पर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व अन्य कई की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचियों का कहना था कि नियमानुसार क्रुति फान्ट की तैयारी की गई थी। इसी पर टेस्ट होता था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अचानक मंगल फान्ट में टाइप टेस्ट लेने से अभ्यास के अभाव में योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह गए इसलिए परिणाम निरस्त कर नए सिरे से टेस्ट लिया जाए। कोर्ट ने इस तर्क को सही माना और नए सिरे से टेस्ट लेने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा हाईकोर्ट करा रहा है। जिसमें टीसीएस की मदद से परिणाम तैयार किया गया और कमेटी की संस्तुति पर चयन किया गया था।

याचिका में यह भी आपत्ति की गई है कि टाइप टेस्ट 2220 लोगों का हुआ लेकिन चयन 2369 का हुआ। कुछ अभ्यर्थी अधिक चयनित कर लिए गए। चयन सूची में जीरो व निगेटिव अंक पाने वाले भी शामिल हैं। कोर्ट ने स्टेनोग्राफर की स्टेज दो व तीन परीक्षा को अवैध करार दिया है और कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि स्टेनोग्राफर की जरूरत है।वे कार्य कर रहे हैं। इसलिए इनकी नियुक्ति नए सिरे से होने वाली स्टेज दो व तीन की परीक्षा में सफल होने पर निर्भर करेगी।

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