अब प्रदेश में कहीं भी हो सकेगा VDO का स्थानांतरण, पुरानी नियमावली समाप्त नई को manjuri
लखनऊ : योगी सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के राज्य स्तरीय कैडर पर मुहर लगा दी है। उप्र सरकार की कैबिनेट ने ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें वीडीओ के कैडर को जिला स्तर से राज्य स्तर कर दिया गया है। नियमावली लागू होने से अब इन अधिकारियों का स्थानांतरण प्रदेश के किसी भी जिले में किया जा सकेगा।
ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रादेशिक विकास सेवा के अग्रिम पद ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका होती है। इसके लिए 1980 में उप्र ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली लागू की थी, तब यह पद ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष 1981 में एक आदेश के माध्यम से पदनाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, परंतु में नियमावली में वही पदनाम चला आ था।
पूर्व की नियमावली में ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षिक अर्हता विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा निर्धारित थी। अब सरकार ने इसके स्थान पर लाई गई नई नियमावली में इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक अर्हता इस पद के लिए निर्धारित की गई है। नई सेवा नियमावली में ग्राम विकास अधिकारी के लिए कंप्यूटर संचालन में नीलेट द्वारा प्रदत्त सीसीसी प्रमाणपत्र की व्यवस्था है।
ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी, कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 को दी मंजूरी, पुरानी नियमावली समाप्त
समाज कल्याण विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन
लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कंप्यूटर का ट्रिपल-सी कोर्स का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
साथ ही, वर्ष 1980 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में भी ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ट्रिपल सी का कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि ग्राम विकास विभाग की पुरानी नियमावली में शैक्षिक अर्हता विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना निर्धारित की गई थी। कैबिनेट द्वारा मंजूर नई सेवा नियमावली में पदधारकों द्वारा विभाग के कार्यों को गुणवत्ता के साथ संपादित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर संचालन में नीलेट द्वारा जारी ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होने की व्यवस्था की गई है।
नई नियमावली के मुताबिक उप्र ग्राम विकास अधिकारी सेवा एक राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा होगी। उसका एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सकेगा। इस नियमावली को मंजूरी मिलने से ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 पदों में से वर्तमान में रिक्त 2578 पदों पर भर्ती की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकेगी।
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