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Monday, February 22, 2021

पूर्व सैनिकों के लिए Good News, समूह ख के पदों पर मिलेगा पांच फीसदी आरक्षण

पूर्व सैनिकों के लिए Good News, समूह ख के पदों पर मिलेगा पांच फीसदी आरक्षण 


योगी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को समूख ख के पदों पर भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अभी तक समूह ग और घ में पांच फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है। विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2021 विधानसभा में पेश किया गया।

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1983 में अधिनियम बनाया गया। इसमें वर्ष 1999 में संशोधन करते हुए समूह क व समूह ख के पदों से अलावा अन्य पदों पर भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई।

अब राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्संबंधी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर भी पांच फीसदी आरक्षण प्रदान करने का विनिश्चय किया है।

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भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ख' की नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के आय-व्यय (बजट) व इससे जुड़े विनियोग विधेयक तथा भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ख' की नौकरियों में आरक्षण से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।


भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ख' के पदों पर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का फैसला हुआ है। इससे संबंधित यूपी लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन) विधेयक, 2021 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को विधानमंडल के चालू सत्र में पेश किए जाने की योजना है इसके अलावा 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ( राजस्व क्षेत्र) को राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजने की मंजूरी भी दी गई। यह रिपोर्ट विधानमंडल सत्र के दौरान पेश की जाएगी।

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