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Monday, May 30, 2022

हेल्थ वर्कर महिला के 9212 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, अर्जी खारिज

हेल्थ वर्कर महिला के 9212 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, अर्जी खारिज

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर महिला के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका के अंतरिम प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि याचियों ने लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद वर्तमान याचिका दाखिल की है। लिहाजा, इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। याचियों ने अर्जी में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की थी।


न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने यह आदेश अंजू देवी व 171 अन्य की याचिका पर दिया याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे संविदाकर्मी हैं व 1997 के नियम के तहत रिक्त पदों पर उनकी नियमित तैनाती पर विचार किया जाना चाहिए।

उधर, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि नियम 1997 के नियमों में नियम और 8 को हाईकोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए, नियम 2018 बनाया। लिहाजा याचीगण पुराने नियम के तहत दावा नहीं कर सकते।

कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश में कहा कि प्रश्नगत विज्ञापन 15 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। इस संबंध में लिखित परीक्षा भी 8 मई 2022 को हो चुकी है, जबकि याचियों ने भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण आने पर याचिका दाखिल की है। वर्तमान याचिका 16 मई 2022 को दाखिल की गई, जबकि याचियों को प्रश्नगत विज्ञापन के बारे में शुरू से जानकारी थी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से हलफनामा भी मांगा है।

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