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Monday, October 11, 2021

जूनियर हाईस्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021: प्रश्नपत्र लीक होने जैसी खबरें वायरल करने वालों के खिलाफ होगी FIR

जूनियर हाईस्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021: प्रश्नपत्र लीक होने जैसी खबरें वायरल करने वालों के खिलाफ होगी FIR

पेपर लीक होने का भ्रम फैलाया तो मुकदमा होगा, शिक्षक भर्ती को लेकर कड़े निर्देश


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जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 का अयोजन 17 अक्तूबर को दो पालियों में होगा। इससे संबंधित प्रश्नपत्र लीक होने जैसे भ्रामक समाचार सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर वायरल होने पर संबंधित उत्तरदायी तत्वों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।

उन्होंने परीक्षा सम्पन्न कराने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अक्सर देखने में आता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले या इस दौरान सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र लीक होने संबंधी समाचार वायरल होने लगते हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है क्योंकि इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। वायरल करने वाले उत्तरदायी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

परीक्षा के लिए मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरायुक्त मोबाइल फोन- स्मार्ट फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 का अयोजन 17 अक्तूबर को दो पालियों में होगा। इससे संबंधित प्रश्नपत्र लीक होने जैसे भ्रामक समाचार सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर वायरल होने पर संबंधित उत्तरदायी तत्वों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।


उन्होंने परीक्षा सम्पन्न कराने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अक्सर देखने में आता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले या इस दौरान सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र लीक होने संबंधी समाचार वायरल होने लगते हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है क्योंकि इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। वायरल करने वाले उत्तरदायी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

परीक्षा के लिए मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरायुक्त मोबाइल फोन-स्मार्ट फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे सामान्य कीपैड वाला फोन ले जा सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी के पास इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित व लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन रद्द करते हुए उसे आगामी परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा।

हर परीक्षा केन्द्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। प्रश्न पत्र खोलते समय वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। चूंकि परीक्षा मण्डल मुख्यालयों पर हो रही है इसलिए बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों आदि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

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