कटऑफ से ज्यादा अंक पाए अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर क्यों–हाईकोर्ट, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा-2023 के परिणाम में गड़बड़ी की आशंका पर UPPSC से मांगा स्पष्टीकरण
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से पूछा है कि स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा-2023 में कटऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में क्यों शामिल नहीं हैं। यह सवाल न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने प्रयागराज की अर्चना रानी व 10 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर किया है।
इससे पहले कोर्ट ने आयोग से घोषित परीक्षा परिणाम सीलबंद लिफाफे में तलब किया था। आयोग की ओर से पेश परिणाम में कोर्ट ने पाया कि याची साधना यादव और अमन वर्मा को कटऑफ से ज्यादा अंक मिले हैं। फिर भी इन्हें चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया।
आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि साधना के बराबर अंक पाने वाला एक अन्य अभ्यर्थी उम्र में उससे वरिष्ठ है। लिहाजा, टाईब्रेक नियम के कारण वह चयनित नहीं हो सकी है। जबकि, आयोग की ओर से अमन वर्मा के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। 12 मई तक स्पष्टीकरण तलब किया है।
रिक्तियां शेष हैं, लागू नहीं होता टाईब्रेक नियम
याची के अधिवक्ता जयंत कुमार ने दलील दी कि टाईब्रेक नियम तब लागू होता है, जब रिक्तियां शेष न हों। मौजूदा भर्ती में आयोग ने पुरुष वर्ग के 11 व महिला के 276 पद यह कहते हुए खाली छोड़ दिए हैं कि परीक्षा में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।
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