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Saturday, May 31, 2025

NEET UG से होगा फिजियोथेरेपी (BPT) में प्रवेश, पांच साल का कोर्स, नाम के आगे लिख सकेंगे डॉक्टर

NEET UG से होगा फिजियोथेरेपी (BPT) में प्रवेश, पांच साल का कोर्स, नाम के आगे लिख सकेंगे डॉक्टर 

कोर्स के बाद स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकेंगे


इस सत्र से फिजियोथेरेपी करने के लिए छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) देनी होगी। अब फिजियोथेरेपी का कोर्स पांच साल का होगा। फिजियोथेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे डाक्टर व बाद में फिजियोथेरेपिस्ट लिखेंगे। वहस्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकेंगे।

पहले बैचलर आफ फिजियोथेरेपी कोर्स साढ़ेचार साल का था। 23 अप्रैल 2025 को फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नियमावली बनी। अब फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के पहले डाक्टर और नाम के बाद फिजियोथेरेपिस्ट लिखना अनिवार्य होगा।



NEET UG: अब नीट यूजी परीक्षा से होगा फिजियोथेरेपी में प्रवेश, केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने फिजियोथेरेपी को प्रमुख चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी अनिवार्य कर दिया गया है। अब फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर और बाद में पीटी लगाएंगे। इस निर्णय से पाठ्यक्रम और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। यह फैसला हेल्थ एवं एलाइड हेल्थ केयर बिल-2021 के आधार पर लिया गया है।

🔴 फिजियोथेरेपी में नीट-यूजी अनिवार्य
🔴 डॉक्टर और पीटी लगाना अनिवार्य
🔴 हर अस्पताल में फिजियोथेरेपी विभाग

चिकित्सा क्षेत्र में फिजियोथेरेपी की बढ़ती महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे चिकित्सा के प्रमुख प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सरकारी एवं प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट को अनिवार्य कर दिया है।

यही नहीं, अब फिजियोथेरेपिस्ट को नाम के आगे डॉक्टर व बाद में पीटी यानी फिजियोथेरेपिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। इससे न केवल पाठ्यक्रम के स्तर, बल्कि रोजगार अवसर की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा
नाम के आगे डॉक्टर लगाने से समाज में प्रतिष्ठा तो बाद में पीटी लगाने से पता चलेगा कि वे सर्जन, फिजिशियन हैं या फिजियोथेरेपिस्ट। इस अधिसूचना का आधार भारतीय संसद द्वारा पारित पास हेल्थ एवं अलाइड हेल्थ केयर बिल-2021 है।

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