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Wednesday, May 21, 2025

शिक्षक सेवा नियमावली को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड को अधिमानी अर्हता देने पर उठे सवाल

शिक्षक सेवा नियमावली को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब,  कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड को अधिमानी अर्हता देने पर उठे सवाल

21 मई 2025
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1983 की नियमावली में संशोधन कर कम्प्यूटर विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति में बीएड धारक को अधिमानी अर्हता देने पर महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की अदालत ने अमरोहा निवासी प्रवीण सिंह की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। 


याची की दलील है कि राज्य सरकार ने बीएड को वरीयता की योग्यता (अधिमानी अर्हता) बना दिया है, जबकि यह नियम केंद्र सरकार की संस्था एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के नियमों के विपरीत है। एनसीटीई ने 2014 में जो नियम बनाए थे, उसमें बीएड के अलावा कई और कोर्स को भी मान्यता दी गई है। ऐसे में सिर्फ बीएड को प्राथमिकता देना सही नहीं है और यह संविधान के खिलाफ है। 



कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड से छूट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, शिक्षक भर्ती का अभी पता नहीं और शुरू हो गया योग्यता पर विवाद, अभ्यर्थियों ने की याचिका

16 मई 2025
प्रयागराज। राजकीय विद्यालयों में भविष्य में होने वाली कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी नई चयन प्रक्रिया का विज्ञापन जारी नहीं किया है, लेकिन अभ्यर्थी नियमावली में संशोधन को लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने लगे हैं। शासन से मंजूरी के बाद 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है।


इससे पहले 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती में पहली बार राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था। उस समय कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य थी और विज्ञापित 1673 पदों में से 1637 खाली रह गए थे। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीएड की अनिवार्यता समाप्त करते हुए उसे अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। यानी बीएड करने वालों को चयन में वरीयता तो मिलेगी, लेकिन बीएड नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे।


इसके खिलाफ अमरोहा के परवीन सिंह एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना में बीएड को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सहायक अध्यापक भर्ती में मनमाने तरीके से अधिमानी अर्हता नहीं किया जा सकता। 13 मई को इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश देने के साथ 21 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख लगाई है।



प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य का विरोध

प्रयागराज। एक ओर राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड अनिवार्य करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका हो गई है तो दूसरी ओर प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य करने की खिलाफत हो रही है। प्रतियोगी छात्रों ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन करके बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की थी।

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