Searching...
Friday, August 19, 2022

SSC GD Constable Bharti : BSF, CISF, CRPF की बची सीटों पर नहीं की भर्ती, एसएससी चेयरमैन की होगी कोर्ट में पेशी

SSC GD Constable Bharti : BSF, CISF, CRPF की बची सीटों पर नहीं की भर्ती, एसएससी चेयरमैन की होगी कोर्ट में पेशी

पटना हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ तथा आईटीबीपी में बची हुई सीट पर बहाली 24 अगस्त तक नहीं किये जाने पर केंद्रीय गृह सचिव सहित SSC के अध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।


SSC GD Constable Recruitment : पटना हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ तथा आईटीबीपी में बची हुई सीट पर बहाली 24 अगस्त तक नहीं किये जाने पर केंद्रीय गृह सचिव सहित स्टा़फ सेलेक्शन कमीशन (इलाहाबाद) के अध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने एक साथ कई अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

सेंट्रल स्टा़फ सेलेक्शन कमीशन ने 21 जनवरी 2015 को सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ एंव आईटीबीपी में 62 हजार 390 कांस्टेबल की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता नित्यानन्द मिश्रा, राजीव कुमार सिंह, कल्याण शंकर तथा स्मिता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को 30 दिनों के भीतर आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार कर बहाल करने का आदेश दिया था लेकिन स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया। जिसे स्टाफ सलेक्शन कमीशन तथा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ सलेक्शन कमीशन की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बावजूद छात्रों की बहाली नहीं की जा रही है। 

कोर्ट ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश के अलोक में 24 अगस्त तक बची हुई सीटों पर बहाली कर दे। आदेश का पालन नहीं किये जाने पर केंद्रीय गृह सचिव सहित स्टा़फ सेलेक्शन कमीशन (इलाहाबाद) के अध्यक्ष कोर्ट में उपस्थित रहे। मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

0 comments:

Post a Comment