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Tuesday, June 16, 2026

मेरिट लिस्ट सार्वजनिक करने की सलाह, गोपनीय बताकर सूचना रोकने पर UPSC को फटकार, वेटिंग लिस्ट की जानकारी देने का निर्देश

मेरिट लिस्ट सार्वजनिक करने की सलाह,  गोपनीय बताकर सूचना रोकने पर UPSC को फटकार, वेटिंग लिस्ट की जानकारी देने का निर्देश

सीआइसी ने चयनितों की श्रेणीवार मेरिट सूची वेबसाइट पर जारी करने का दिया आदेश


नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूची सक्रिय रूप से सार्वजनिक करने की सलाह दी है। आयोग ने कहा कि नियुक्तियों से जुड़ी अधिकतम जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि नागरिकों को आरटीआइ का सहारा कम लेना पड़े।


यह निर्देश एक अभ्यर्थी की अपील पर दिया गया, जिसने दिल्ली सरकार के योजना विभाग में उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) पद की भर्ती से संबंधित प्रतीक्षा सूची और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की जानकारी मांगी थी।

सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने आरटीआइ अधिनियम की धारा 25(5) के तहत यूपीएससी को सलाह दी कि वह भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करे। इसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम, अनारक्षित तथा आरक्षित श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी) के अनुसार मेरिट सूची, प्राप्त अंक और रिक्तियों को भरने का क्रम शामिल हो। 

आयोग ने आरटीआइ आवेदन के गलत निस्तारण पर यूपीएससी को फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी। साथ ही स्पष्ट किया कि केवल किसी सूचना को 'गोपनीय' बताकर उसे रोका नहीं जा सकता। आयोग ने वेटिंग लिस्ट से जुड़ी जानकारी रोकने को कानूनी रूप से गलत ठहराते हुए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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