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Wednesday, June 21, 2023

तैनाती को बेरोजगारों ने खुद खोजे 161 पद, टीजीटी-पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची का मामला

तैनाती को बेरोजगारों ने खुद खोजे 161 पद, टीजीटी-पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची का मामला

● अफसरों ने रुचि नहीं ली, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी आगे आए

● उप शिक्षा निदेशक ने रिक्त 161 पदों की मांगी सत्यापन रिपोर्ट



प्रयागराज : प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी तैनाती के लिए खुद 161 रिक्त पद खोज डाले। अभ्यर्थियों से मिली शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची को शिक्षा निदेशालय के स्तर से सत्यापित कराया जा रहा है। जिसके बाद मूल चयनित शिक्षक का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची से तैनाती दी जाएगी।

मूल चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पद का सत्यापन चयन बोर्ड से कराने के बाद मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से पुन सत्यापन एवं मूल चयनित शिक्षकों का अभ्यर्थन निरस्त किया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधकों से साठगांठ कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के बाबुओं ने बड़ी संख्या में रिक्त पदों की सूचना शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी। जिससे पद खाली होते हुए भी बेरोजगारों को तैनाती नहीं मिल पा रही थी। इस बीच तैनाती के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों ने अपने स्तर से जुटाई गई टीजीटी-पीजीटी 2021 के 161 रिक्त पदों की सूची शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार को उपलब्ध कराई है। प्रमोद कुमार ने इसकी सत्यापन रिपोर्ट सभी जेडी और डीआईओएस से मांगी है ताकि अवशेष पैनल से तैनाती दी जा सके।

सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक पद रिक्त प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की जो सूची उपलब्ध कराई है उनमें 70 से अधिक टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पद हैं। इसके अलावा गणित के भी काफी पद खाली हैं।

शिक्षा निदेशक को दिया समायोजन का अधिकार

एडेड कॉलेजों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती का अधिकार पहले जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास था। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के त्वरित समायोजन, भ्रष्टाचार और विवाद खत्म करने के साथ ही मुकदमों की संख्या कम करने के लिए शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 1998 में 31 मार्च 2023 को संशोधन करते हुए समायोजन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया था।

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