इलाहाबाद : पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2013 और 2016 की वैधता की चुनौती याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फरवरी को तय की है। भर्ती नियमों में बदलाव और भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही कराए जाने के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने समय मांगा। चंद्रिका व 25 अन्य की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ में हो रही है।
अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार 2016 की भर्ती को निरस्त करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के बाहर की डिग्रियों को भी चयन की अर्हता में शामिल करने पर विचार हो रहा है। दूसरे प्रदेश के डिग्री धारकों ने चयन की वैधता को चुनौती दी है। मालूम हो कि 5626 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती का 2016 में विज्ञापन निकाला गया, जिसमें प्रदेश के बाहर की डिग्री धारकों को चयन में शामिल नहीं किया गया। जिस पर याचिकाएं दाखिल हुईं। 2013 की भर्ती को भी चुनौती दी गई है।
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