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Wednesday, December 31, 2025

राज्य सेवाओं में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले दोबारा आरक्षित पदों की जांच अनिवार्य

सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का अक्षरश: पालन हो, उत्तर प्रदेश शासन का आदेश


राज्य सेवाओं में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले दोबारा आरक्षित पदों की जांच अनिवार्य


 लखनऊः सरकार ने अपने अधीन सभी सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि विभिन्न सेवाओं में पहले से जारी शासनादेशों के तहत ऊर्ध्व (वर्टिकल) और क्षैतिज (हारिजेंटल) आरक्षण की व्यवस्था लागू है। ऐसे में सभी भर्ती प्रक्रियाओं में इन नियमों का सही ढंग से पालन जरूरी है।

इसके तहत उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अन्य भर्ती बोर्डों और चयन संस्थाओं को भेजे जाने वाले अधियाचनों में आरक्षण से जुड़ी रिक्तियों की गणना का फिर से परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित आयोग या चयन संस्था के माध्यम से दूर कराया जाएगा। सभी कमियों के समाधान के बाद ही भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए।


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