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Wednesday, December 24, 2025

पंचायत सहायकों/एकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति में नहीं चलेगा भाई और भतीजावाद, पूर्व में संबंधियों को लेकर जारी किए गए थे निर्देश, बाद में भाई को किया गया शामिल

पंचायत सहायकों/एकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटरों  की नियुक्ति में नहीं चलेगा भाई और भतीजावाद, पूर्व में संबंधियों को लेकर जारी किए गए थे निर्देश, बाद में भाई को किया गया शामिल

ग्राम प्रधान, उप प्रधान सचिव के लिए लागू की गई व्यवस्था


प्रयागराज। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति में अब भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। शासन ने पूर्व में इस बाबत परिवार के सदस्यों को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उनमें संशोधन करते हुए भाई को भी शामिल किया गया है।


शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए थे कि कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का रिश्तेदार है, उसे पंचायत सहायक/एकाउंटेंट- कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जाएगा। संबंधियों में पिता, दादा, ससुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी), पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र वधु, बहन, पत्नी, पुत्री, मां को शामिल किया गया था। 


अब दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए संबंधियों में भाई को भी शामिल कर लिया गया है। इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पारित आदेश के अनुपालन में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है।

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