टीजीटी परीक्षा में आयु में छूट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना, अब पांच दिसंबर को होगी सुनवाई
02 दिसम्बर 2025
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी परीक्षा में आयु में छूट से जुड़े पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर पांच दिसंबर को - न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने कहा कि आयोग सुनवाई के दौरान स्पष्ट और ठोस स्थिति रखे।
गरिमा सिंह और 38 अन्य ने - अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अदालत के 10 नवंबर 2025 को पारित आदेश की जानकारी होने के बावजूद सरकार अब तक उनके प्रतिनिधित्व पर कोई निर्णय नहीं ले सकी, जबकि परीक्षा छह दिसंबर से शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयु में छूट के मुद्दे पर लंबित निर्णय के कारण कई योग्य उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित होने की कगार पर हैं।
सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजेश कुमार ओझा ने अधिकारियों से आवश्यक निर्देश लेने के लिए दो दिन का समय मांगा। कोर्ट ने मामले को पांच दिसंबर दोपहर 12 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
12 नवंबर 2025
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एलटी शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब 2025 में निकाली गई है। कोविड के चलते लगभग आठ साल के बाद भर्ती की जा रही है।
इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे में उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु की छूट दी है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद याचियों को प्रत्यावेदन देने व प्राधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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