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Friday, April 5, 2024

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की फर्जी नियमावली वायरल, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कहा-ध्यान न दें

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की फर्जी नियमावली वायरल, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कहा-ध्यान न दें

शिक्षकों की भर्ती संबंधी फर्जी नियमावली वायरल चयन बोर्ड ने किया खंडन, शिक्षक संघ ने कई बिंदुओं पर जताई है आपत्ति


प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती को लेकर किसी तरह की नई नियमावली बनाए जाने का खंडन किया है। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल नियमावली पूर्णतया फर्जी एवं भ्रामक है। इससे चयन बोर्ड का कोई संबंध नहीं है।

बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अध्यापकों की भर्ती नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड की ओर से अब कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इन भर्ती संस्थाओं की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों की भर्ती भी नया आयोग करेगा। इसके बावजूद प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली 2024 नाम से आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई दिनों से वायरल इस नियमावली को लेकर प्रतियोगियों के साथ शिक्षकों में भी भ्रम की स्थिति बन गई है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखकर शिक्षक तथा प्रधानाचार्य भर्ती के कई प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई। इसी क्रम में वायरल नियमावली से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी अवगत कराया गया। इसे संज्ञान में लेते हुए उपसचिव की ओर से शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया कि वायरल नियमावली फर्जी एवं भ्रामक है।

उपसचिव नवल किशोर ने बताया कि इसका चयन बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने अपील की कि इस पर लोग ध्यान न दें। 



प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की पिछले दिनों वायरल फर्जी अध्यापन सेवा नियमावली 2024 को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।


 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर ने साफ किया है कि नियमावली 2024 नाम से सोशल मीडिया पर वायरल ड्राफ्ट पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। इसका चयन बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इस प्रकार के मनगढ़ंत एवं अनर्गल नियमावली पर ध्यान न दें।

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