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Thursday, September 8, 2022

एससी कोटे में कर दी गई सामान्य की नियुक्ति, दरोगा भर्ती 2021 पर सरकार से मांगा छह सप्ताह में जवाब

एससी कोटे में कर दी गई सामान्य की नियुक्ति, दरोगा भर्ती 2021 पर सरकार से मांगा छह सप्ताह में जवाब


प्रयागराज :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती में एससी कोटे की सीट पर सामान्य व पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों का चयन करने के खिलाफ याचिका पर चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।


यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दरोगा भर्ती-2021 के एससी अभ्यर्थी पवन कुमार भारतीय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव सुनकर दिया है। अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2021 में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन अधिकारी के 9534 पद विज्ञापित किए थे। इसका परिणाम व चयन सूची भर्ती 12 जून को जारी की गई। परिणाम में अनुसूचित जाति की श्रेणी में दो हजार उम्मीदवारों को चयनित किया गया, जिनमें ओबीसी व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल कर दिए गए जो आरक्षण नीति के विरुद्ध है। अधिवक्ता यादव ने भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइसड मार्क्स सार्वजनिक न करने पर भी आपत्ति करते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

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