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Wednesday, February 28, 2018

उप्र लोक सेवा आयोग की तरफ से सीबीआइ जांच को दी गई थी चुनौती, जांच के खिलाफ याचिका खारिज

5:25:00 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से पांच साल के दौरान हुई सभी परीक्षाओं की सीबीआइ जांच के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव और सदस्यों की तरफ से दाखिल याचिका में सीबीआइ जांच की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि उप्र लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है जिसकी जांच कराने का अधिकार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने आयोग के इस तर्क को नहीं माना और याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सात फरवरी को ही सुरक्षित कर लिया था। इसके अलावा याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन, सीबीआइ के अधिवक्ता व भारत सरकार के सहायक सॉलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश, विनय कुमार सिंह, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल के अलावा जे एफ रिवेलो व अन्य पूर्व पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बहस की। >हाईकोर्ट ने जांच को चुनौती देने वाले तर्क को नहीं माना>>सात फरवरी को निर्णय हुआ था सुरक्षित, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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