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Friday, November 18, 2022

प्रतियोगी परीक्षाओं के वक्त अभ्यर्थियों के लिए परिवहन की सुविधा पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

प्रतियोगी परीक्षाओं के वक्त अभ्यर्थियों के लिए परिवहन की सुविधा पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब



लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के समय अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की । मामले में राज्य सरकार, यूपी राज्य परिवहन निगम और यूपीएसएसएससी से जवाब मांगा है।


कोर्ट ने पांच सप्ताह में जवाबी शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं रेलवे से भी जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने पारित किया।


याचिका में कहा गया कि यूपीएसएसएससी द्वारा करवाई गई पीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा परिवहन की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण छूट गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के समय अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सुविधा के लिए क्या कोई पॉलिसी है, जिससे उनकी परीक्षा न छूटे।

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