बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की मांग की गई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए योग्यता में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई थी।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मूल पात्रता में अचानक संशोधन कर दिया है। पहले केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर यह भर्ती होती थी। अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है। इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि वे नियमावली का समर्थन करते हैं लेकिन इसे अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी हो गई है।
जीआईसी की भर्ती चार साल बाद आई है। ऐसे में समय रहते यह नियम स्पष्ट कर दिया गया होता तो वे आसानी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते। याचिकाकर्ताओं ने जीआईसी प्रवक्ता में इस बार बिना बीएड वाले परास्नातक उम्मीदवारों को अवसर देने की मांग की है।
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