उप्र पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 2025 जारी
लखनऊ। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए नगर निकायों में अभियंताओं की भर्ती होगी। यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक अभियंता और पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। वहीं, सफाई व्यवस्था को और प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए मुख्य स्वच्छता अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए नगर विकास विभाग ने उप्र पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 2025 जारी कर दिया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद की ओर से जारी नियमावली के मुताबिक निकायों में इन पदों पर भर्तियां करने के लिए नए काडर की व्यवस्था की गई है। प्रमुख सचिव ने सभी नगर निकायों को अब नई नियमावली के मुताबिक ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि निकायों में अभी तक ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंता रखने की व्यवस्था नहीं थी। नई नियमावली में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पालिका यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता ट्रैफिक के पदों का सृजन किया गया है। नगर निगमों व पालिका परिषदों में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक का पद सृजित किया गया है। इनका वेतनमान 4600 ग्रेड पे होगा।
वहीं उप्र पालिका पर्यावरण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण व अधीशासी अभियंता पर्यावरण रखे जाएंगे। इनके साथ ही वरिष्ठ नगर नियोजक और नगर पालिका परिषदों में नगर नियोजक रखे जाएंगे। गौशालाओं की देखरेख के लिए नगर निगमों में प्रधान पशु कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी भी रखे जाएंगे।
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