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Monday, October 9, 2023

समय पर EWS प्रमाणपत्र जमा न करने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ : सुप्रीम कोर्ट

समय पर EWS प्रमाणपत्र जमा न करने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सिविल सेवा परीक्षा के तीन उम्मीदवारों की याचिका


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस (गरीब वर्ग) कोटे के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र तय समय तक जमा करना जरूरी है। ऐसा न करने पर सरकार को आरक्षण का दावा खारिज करने का अधिकार है।


जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को सही ठहराया। 


तीनों उम्मीदवारों ने 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए 2020-21 का आय व सही फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अंतिम तिथि से पहले अपलोड नहीं किया था। इस कारण आयोग ने 5 सितंबर के अपने फैसले में इन उम्मीदवारों के ईडब्ल्यूएस कोटे में होने का दावा खारिज कर इन्हें अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया था।


कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने कहा, ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 फीसदी आरक्षण वाले मेमोरेंडम में कहीं नहीं लिखा है कि इस श्रेणी में आरक्षण के लिए प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है। प्रमाणपत्र के बदले छात्रों की आर्थिक स्थिति को वरीयता दी जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, सिविल सेवा परीक्षा नियमों के मुताबिक इससे संबंधित प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी है।


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