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Friday, October 20, 2023

जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप तो देना होगा आरक्षण –हाईकोर्ट

जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप तो देना होगा आरक्षण –हाईकोर्ट 

सिपाही भर्ती-2015 के ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर 30 दिन में निर्णय ले बोर्ड



प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही भर्ती-2015 के अभ्यर्थी को ओबीसी आरक्षण का लाभ देते हुए तीस दिन के भीतर नियुक्ति प्रदान करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र का विवरण अंकित किया है और निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो उसे ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। भले ही अभ्यर्थी ने पुरानी तिथि का अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र भी दाखिल किया हो। 


यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सिपाही भर्ती- 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी श्रीकांत कुशवाहा की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुन कर पारित किया। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची ने चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का दावा करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के दो जाति प्रमाण पत्र दाखिल किए थे।

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