BEO : खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ, संशोधित नियमावली का गजट जारी, जल्द आएगा 134 रिक्त पदों का विज्ञापन
● नियमावली में शैक्षिक योग्यता से हटाया गया ‘समकक्षता’ शब्द
● खंड शिक्षा अधिकारियों के 134 रिक्त पदों पर होगी भर्ती
● उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में किया था चयन
01 अगस्त 2025
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। अब किसी विश्वविद्यालय, मानित विवि या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है।
इस संशोधन से समकक्षता के नाम पर होने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी। पहले समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बाद में मुकदमेबाजी होती थी। जानकारों की मानें तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। अब संशोधित नियमावली भेजी जाएगी। जल्द ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया था।
अधिमानी अर्हता से एलटी डिप्लोमा-बीटीसी बाहर
यही नहीं अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया है। पहले जो नियम था उसमें शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक (बीएड) की उपाधि प्राप्त की हो।
नियमावली की शैक्षिक योग्यता से हटाएंगे 'समकक्षता' शब्द
योग्यता में स्नातक-बीएड या इसके समकक्ष का है उल्लेख
समकक्षता स्पष्ट न होने के कारण कई बार हो चुका है विवाद
10 जुलाई 2025
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती से समकक्षता का विवाद खत्म होगा। नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ बीएड अर्हता अनिवार्य है।
समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बाद में मुकदमेबाजी होती थी। इस समस्या से बचने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधित नियमावली में 'समकक्षता' शब्द हटाया जा रहा है।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना भी भेजी जा चुकी है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद से छह साल में भर्ती नहीं आई है।
।एलटी-प्रवक्ता से हट चुका है 'समकक्ष' शब्द
प्रयागराज। समकक्षता के नाम पर होने वाले विवाद से बचने के लिए ही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) और प्रवक्ता भर्ती से पहले नियमावली संशोधित करते हुए समकक्ष शब्द हटाया जा चुका है।
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