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Monday, June 30, 2025

सुप्रीम कोर्ट की भर्ती में एससी, एसटी के लिए आरक्षण लागू

सुप्रीम कोर्ट की भर्ती में एससी, एसटी के लिए आरक्षण लागू

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार यह व्यवस्था लागू हुई एससी को 15, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों और कर्मियों की सीधी नियुक्ति में पहली बार औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण नीति लागू हुई है।


शीर्ष अदालत ने सीधी भर्ती में एससी-एसटी समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर दी। केंद्र सरकार ने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण लागूकरनेकेलिए 2 जुलाई 1997 को आदेश जारी किया था। 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश लागू किया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून से आरक्षण नीति औपचारिक तौर पर लागू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रदीप वाई. लाडेकर की ओर से एससी समुदाय के लिए 15 फीसदी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण के रोस्टर को लागू किया है।


इन पदों के लिए आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक, जूनियर कोर्ट सहायक सह जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट (आर) पदों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू किया है। इसे शीर्ष कोर्ट के आंतरिक प्रशासन में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है, जो मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई के कार्यकाल में हुआ है।

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