नई दिल्ली। नीट व यूजीसी नेट में गड़बड़ियों को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। यह कानून इसी वर्ष फरवरी में संसद में पारित हुआ था। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच वर्ष की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन से पांच वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी।
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