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Friday, April 21, 2023

प्रोफेसर भर्ती में चयन से बाहर नहीं होंगे पूर्व में चयनित अभ्यर्थी – हाईकोर्ट

प्रोफेसर भर्ती में चयन से बाहर नहीं होंगे पूर्व में चयनित अभ्यर्थी – हाईकोर्ट



प्रयागराज । उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर भर्ती की पुनरीक्षित चयन सूची से बाहर हुए 18 अभ्यर्थियों को सेवा से निकाला नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने इन्हें पदों पर काम करने और वेतन देने का निर्देश दिया है। साथ ही पुनरीक्षित चयन सूची में शामिल किए गए 18 नए अभ्यर्थियों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। 


कोर्ट ने यह कहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के हिसाब से चयन सूची में रखा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने आकांक्षा यादव व अन्य 18 चयनित अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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