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Thursday, May 11, 2023

विज्ञापन के साथ नियमावली भी जारी करेगा यूपीपीएससी, नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी हो सकेंगी भर्तियां

विज्ञापन के साथ नियमावली भी जारी करेगा यूपीपीएससी, नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी हो सकेंगी भर्तियां

विज्ञापन और नियमावली के विवाद के कारण सालों से फंसी है एपीएस भर्ती



प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अब भर्ती के विज्ञापनों के साथ संबंधित विभाग की सेवा नियमावली भी जारी करेगा, ताकि भर्ती के बाद कोई विवाद न हो और कम से कम मामले कोर्ट जाएं। भर्ती परीक्षाएं समय से पूरी हों, इसे देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है।

तमाम विभागों की सेवा नियमावलियों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जो नियमावली की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे होते। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाती।

ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, वे कोर्ट चले गए और नियमावली के विवाद में पूरी भर्ती ही फंस गई। अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती इसका एक उदाहरण है। एपीएस भर्ती 2010 में अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में आठ फीसदी तक की गलती पर छूट दी गई थी। यह गड़बड़ी सीबीआई जांच में पकड़ी गई। इसके बाद सीबीआई ने इस भर्ती में अनियमितता को लेकर तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की।

इसी आधार पर एपीएस 2013 की भर्ती भी हो रही थी। एपीएस -2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आयोग ने एपीएस भर्ती-2013 की दो चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी और पुनर्विज्ञापन जारी कर पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन मांगे गए थे।

10 वर्षों से फंसी है भर्ती

सेवा नियमावली के विवाद में यह भर्ती 10 वर्षों से फंसी हुई है और भर्ती पूरी होने के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए। ऐसे ही कई मामलों को देखते हुए आयोग ने तय किया है कि भर्ती के विज्ञापन के साथ संबंधित विभाग की सेवा नियमावली भी जारी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग सीधी भर्ती के साथ परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों के विज्ञापनों में भी इस व्यवस्था को लागू करेगा। पूर्व में जिन भर्तियों में सेवा नियमावली को लेकर विवाद हो चुके हैं, सबसे पहले उन्हीं भर्तियों के विज्ञापनों के साथ सेवा नियमावली जारी की जाएगी, ताकि आवेदन करते वक्त अभ्यर्थी यह देख लें कि नियमावली की शर्तें पूरी कर रहें हैं या नहीं और यह भी स्पष्ट हो जाए कि विज्ञापन एवं नियमावली की शर्तों में कोई अंतर नहीं है।

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