सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27486 पुलिस/पीएसी सिपाहियों की भर्ती परीक्षा 2018 में गड़बड़ी की शिकायतों पर विचार कर अपर सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड से आठ अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में गंभीर आरोप के साथ दस्तावेजी साक्ष्य दिए गए हैं।
अपर सचिव याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार कर हलफनामा दाखिल करें। याचिका की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने धीरेंद्र कुमार व 25 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में अन्य आरोपों के साथ यह भी कहा गया है कि एक ही तरह के पेपर दोनों पालियों में दे दिए गए। ऐसे में पेपर लीक होने की पूरी संभावना है। याचिका में परीक्षा निरस्त कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है।
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