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Wednesday, July 15, 2015

लेखपाल भर्ती: नहीं करना होगा दोबारा आवेदन

लेखपाल भर्ती: नहीं करना होगा दोबारा आवेदन

सभी जिलों में लेखपाल भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद आरक्षण की गणना को लेकर पेंच फंस गया। कुछ जिलों ने राजस्व परिषद से पूछा था कि आरक्षण की गणना विज्ञापित पदों के हिसाब से होगी या जिले में उपलब्ध कुल पदों के आधार पर। कार्मिक विभाग की सलाह लेकर राजस्व परिषद ने जिलों को आरक्षण के नियमों से संबंधित शंकाएं दूर कीं। इसमें बताया गया कि जिलेवार विज्ञापित पदों के हिसाब से ही आरक्षण की गणना होगी, न कि संवर्ग के कुल पदों के आधार पर। अगर कहीं वर्तमान तैनात लेखपालों में आरक्षित संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या कोटे से अधिक है तो वहां पहले यह जांचा जाए कि उसमें ऐसी नियुक्तियां कितनी हैं जिसमें मेरिट के आधार पर आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य संवर्ग में नियुक्ति मिली थी। अगर इसे निकालने के बाद भी आरक्षित संवर्ग के लेखपाल निर्धारित आरक्षण मानकों से ज्यादा हो रहे हैं तो उस संवर्ग का आरक्षण चल रही भर्ती में उतना कम कर दिया जाएगा। 

नियमों के स्पष्टीकरण के बाद राजस्व परिषद ने सभी जिलों से दोबारा विज्ञप्ति जारी करने को कहा था। परिषद का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने पुराने विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हैं। यहां मिलेगी मदद टॉल फ्री नंबर 18001800248 , 18001800249 ई-मेल: helpdesk.bor@gmail.com से भी जानकारी मिल सकती है।


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