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Tuesday, March 21, 2023

इंटर पास ही बनेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

इंटर पास ही बनेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता


● 51 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती का रास्ता साफ

● न्यूनतम उम्र घटाई, 18 से 35 वर्ष की उम्र न्यूनतम उम्र घटाई 18 से 35 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगी मौका

● आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नई चयन प्रक्रिया जारी




लखनऊ : पिछले करीब दो वर्ष से अटकी पड़ी 51 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नियुक्तियों के संबंध में पुराने सभी आदेश निरस्त करते हुए नई चयन प्रक्रिया मंगलवार को जारी कर दी। इसके साथ ही जिले में यदि कोई पुरानी चयन प्रक्रिया चल रही होगी तो उसे भी निरस्त माना जाएगा। चयन के नए नियमों के तहत अब इंटर पास ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बन सकेंगी। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा पांच पास हुआ करती थी।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने 10 पेज की चयन प्रक्रिया जारी कर की है। इसमें न्यूनतम उम्र भी घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। अधिकतम उम्र भी 45 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष किया गया है। रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष ही रहेगी, हालांकि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मई में 62 वर्ष की उम्र पूरी करती हैं तो उन्हें अगले वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त किया जाएगा। यानी शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा।


पिछली चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दिए जाने के संबंध में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं थी, किंतु नई चयन प्रक्रिया में इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निवास व जाति प्रमाण पत्र तहसील से आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी ही मान्य होंगे।

जिला स्तर पर डीएम पूरी कराएंगे चयन प्रक्रिया : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा पूरी कराई जाएंगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एनआइसी से केंद्रीयकृत प्रारूप विकसित कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे। आवेदन केवल आनलाइन विभागीय वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे।

सीडीओ या एडीएम की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति : डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) सदस्य सचिव होंगे। चयन समिति में जिले में तैनात समूह 'क' व 'ख' संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेंगी। समिति में अनुसूचित जाति व अनुसचित जनजाति और पिछड़ी जाति के एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) भी सदस्य होंगे। चयन समिति की बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।


चयन में इन्हें मिलेगी वरीयता

● उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला

● गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा व परित्यक्त महिला

● बीपीएल न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं के चयन पर विचार

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