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Tuesday, February 25, 2025

हाईकोर्ट के फैसले के बाद रेडियो संवर्ग के 936 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जल्द

हाईकोर्ट के फैसले के बाद रेडियो संवर्ग के 936 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जल्द

26 फरवरी 2025
लखनऊ। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा रेडियो संवर्ग में हेड ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर (मैकेनिकल) के 936 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों की जांच जल्द की जाएगी। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न होने के बाद रेडियो संवर्ग की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।


 बता दें कि रेडियो संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 28 जनवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। बाद में इसमें डिग्रीधारकों को भी शामिल करने के बोर्ड के फैसले के खिलाफ डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। 


इस मामले में विशेष अपील के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर डिप्लोमाधारकों को ही अर्ह मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया। इसके बाद भर्ती बोर्ड हरकत में आ गया है। बोर्ड जल्द ही शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच (डीवी-पीएसटी) शुरू करेगा, जिसकी सूचना जल्द अभ्यर्थियों को दी जाएगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने अभ्यर्थियों से बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहने के लिए कहा है। 




छह माह के भीतर पूरी की जाएगी रेडियो हेड ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया, हाईकोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड का फैसला


17 जनवरी 2025
लखनऊ। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड रेडियो संवर्ग की हेड ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर (मेकैनिकल) भर्ती की पूरी प्रक्रिया आगामी छह माह के भीतर पूरी करेगा। इसमें पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा भर्ती प्रक्रिया को योग्यता मानकों में बदलाव के कारण बीते दिनों निरस्त कर दिया गया था।

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि रेडियो संवर्ग में हेड आपरेट एवं हेड आपरेटर (मेकैनिकल) के 936 पदों के लिए 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका में अदालत के आदेश के अनुपालन में परीक्षा का दोबारा आयोजन जल्द कराया जाएगा। बोर्ड आगामी 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 इस बाबत विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अलग २। जारी की जाएगी। बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2022 में रेडियो संवर्ग के लिए हेड ऑपरेटर की विज्ञप्ति में आवेदन के लिए योग्यता डिप्लोमा बताई थी। वहीं, 2021 में बोर्ड की बैठक में हेड ऑपरेटर के पद के लिए डिग्रीधारकों को भी आवेदन के योग्य मान लिया गया। इसमें 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। डिग्रीधारकों के भी आवेदन करने के बाद डिप्लोमा धारकों ने बोर्ड से आपत्ति दर्ज कराई थी।

अप्रैल, 2024 में बोर्ड ने दोबारा बैठक कर पिछली बैठक में लिए निर्णय को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ डिग्रीधारक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति आलोक माधुर की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद परीक्षा को रद्द करते हुए कहा था कि बोर्ड को मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है। ऐसे बदलाव शासन स्तर से किए जा सकते हैं। 




रेडियो ऑपरेटर्स भर्ती परीक्षा जल्द, हाईकोर्ट ने रेडियो हेड ऑपरेटर भर्ती परीक्षा कर दी थी निरस्त

लखनऊ। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा कि राज्य सरकार से बातचीत कर रेडियो संवर्ग के हेड ऑपरेटर की परीक्षा जल्द कराई जाएगी। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित रेडियो संवर्ग के हेड ऑपरेटर की परीक्षा योग्यता मानकों में बदलाव के कारण निरस्त कर दी थी।

बोर्ड अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा कि अदालत के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। शासन से विमर्श कर जल्द परीक्षा कराई जाएगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2022 में रेडियो संवर्ग के लिए हेड ऑपरेटर की विज्ञप्ति में आवेदन के लिए योग्यता डिप्लोमा बताई थी। वहीं, 2021 में बोर्ड की बैठक में हेड ऑपरेटर के पद के लिए डिग्रीधारकों को भी आवेदन के योग्य माना गया था।

विज्ञप्ति के बाद डिप्लोमा और डिग्रीधारक 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। डिग्रीधारकों के भी आवेदन करने के बाद डिप्लोमाधारकों ने बोर्ड से आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद बोर्ड ने बैठक कर पिछली बैठक के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसको लेकर डिग्रीधारक अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे।


बोर्ड के फैसलों पर हाईकोर्ट नाराज

अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस भर्ती बोर्ड की 2021 में हुई बैठक के दौरान लिए गए फैसलों पर नाराजगी जताई। साथ ही बोर्ड से अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेने का आदेश दिया।


बोर्ड को मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति आलोक माधुर की एकल पीठ ने रवी शुक्ला व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा भर्ती बोर्ड को मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है। ऐसे बदलाव शासन स्तर से किए जा सकते हैं। अदालत ने माना कि 2021 में बोर्ड की बैठक में डिग्रीधारकों को पद के लिए योग्य मानते हुए डिप्लोमा धारकों के समतुल्य मानना गलत है।

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