इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कनिष्ठ सहायकों के 5306 पदों की भर्ती में अंतिम तारीख तक टिपल ‘सी’ सर्टिफिकेट न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार में बुलाने का आदेश दिया है। इनका चयन याचिका के निर्णय पर निर्भर रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने संजय शर्मा व 33 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र औपचारिकता ही है। अभ्यर्थी को अर्हता मिल गई है तो उन्हें साक्षात्कार में बुलाया जाए। याचिका के अनुसार, 77 विभागों में 5306 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख 11 मार्च, 2016 थी। भर्ती के विज्ञापन में अभ्यर्थी के पास टिपल ‘सी’ का सर्टिफिकेट होना जरूरी था, जो आवेदन की अंतिम तारीख तक जमा भी करना था। यह प्रमाण पत्र विलंब से मिलने के कारण याची अंतिम तारीख तक उसे जमा नहीं कर सके।
याची लिखित परीक्षा में सफल हो गए लेकिन, अंतिम तारीख तक टिपल ‘सी’ प्रमाणपत्र न जमा करने के कारण उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। याचियों का कहना था कि उनका टिपल ‘सी’ का रिजल्ट नौ मार्च 2016 को ही आ गया था। ऐसे में भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख के पहले उनके पास टिपल ‘सी’ की अर्हता थी केवल अंतिम तारीख तक प्रमाणपत्र नहीं मिला था।
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